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खान सर को फिलहाल नहीं मिली अग्रिम जमानत, अब 3 जुलाई को होगी अहम सुनवाई; कोर्ट ने मांगे हथियारों के लाइसेंस के दस्तावेज

पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को अग्रिम जमानत के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले. . .

पटना। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को अग्रिम जमानत के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अब इस मामले में अगली सुनवाई ‘3 जुलाई’ को होगी।

कोर्ट ने मांगे सुरक्षा गार्डों के हथियारों के दस्तावेज

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को निर्देश दिया कि खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस और उनसे जुड़े जब्त दस्तावेज अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश किए जाएं। मामला 2 जून की रात हुई कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें सुरक्षा गार्डों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

सरकारी पक्ष का दावा- अवैध हथियारों से की गई फायरिंग

सरकारी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि घटना के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड अवैध हथियार लेकर मौजूद थे और इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले की जांच में हथियारों की वैधता एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है।

बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकारी पक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि लाइसेंस समेत सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही पुलिस जांच के दौरान जब्त कर चुकी है, इसलिए उन्हें रिकॉर्ड से सत्यापित किया जा सकता है।

3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक जारी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जांच अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा। इसका मतलब है कि 3 जुलाई तक खान सर को अंतरिम राहत मिलती रहेगी।

पिछली सुनवाई में मांगी गई थी केस डायरी

इससे पहले 27 जून को हुई सुनवाई में अदालत ने लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता पक्ष को अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय दिया था। उस दौरान खान सर के वकील ने अदालत से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि मामले में लगातार तारीख बढ़ रही है और अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी सभी की नजर

अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उस दिन जांच अधिकारी हथियारों के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि सुरक्षा गार्डों के हथियार वैध थे या नहीं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर खान सर तथा उनके दोनों गार्डों को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।

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