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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को गिराने पर लगाई रोक, आज सुबह ही चला था बुलडोजर

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नई दिल्ली। गोवा के कर्लीज क्लब को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक इस शर्त पर लगाई है कि क्लब में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। आज सुबह ही इस क्लब को गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। यह वही क्लब है, जहां पर मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट ने पार्टी की थी। आरोप है कि इसी क्लब में उन्हें ड्रग्स दी गई थी। गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने तटीय क्षेत्र कानूनों के उल्लंघन के लिए कर्लीज रेस्तरां को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
छह सितंबर को दोबारा दिया गया था गिराने का आदेश
रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स को भी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई थी। इस मामले में कुल चार गिरफ्तारियां हुईं थीं। अधिकारियों का कहना है कि रेस्तरां को ढहाने का पहला आदेश जीसीजेडएमए द्वारा 2016 में जारी किया गया था, जिसे ‘कर्लीज’ के प्रबंधन ने एनजीटी के समक्ष चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई छह सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने की थी। पीठ ने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा था और रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया था।
कर्लीज क्लब एडविन की बहन के नाम पर
गोवा पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस क्लब में सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग दी थी वह क्लब एडविन नहीं बल्कि उनकी बहन लिनेट के नाम पर है। एडविन रूटीन में क्लब को संभालता था। गोवा पुलिस की जांच लिनेट तक पहुंच सकती है।


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