डेस्क। हमारे देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने आर्थिक स्थिति को लेकर जूझ रही है। ऐसे लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार की ओर से ढेरों वेलफेयर की योजनाएं चलाई जाती हैं। इस खबर में आपको ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत असंगठित मजदूरों और कामगारों को पेंशन मिलती है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है।
हर महीने ₹3,000 पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक आदि के लिए चलाई जाती है। 60 साल के बाद श्रमिकों को हर महीने पेंशन देने की इस योजना को बुढ़ापे की लाठी माना जाता है। एक उम्र के बाद जब काम करने की शक्ति कम हो जाती है जो जीवन-यापन के लिए सरकार की ओर से पेंशन मिलती है। इतना ही नहीं अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पति या पत्नी को ₹1500 हर माह दिए जाते हैं।
योजना का लाभ लेने का तरीका
यह एक स्वैच्छिक स्कीम है। अगर आप भी असंगठित श्रमिक हैं और योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके बारे में बेसिक बातें जानना जरूरी है। इसके लिए 18-40 साल के उम्र सीमा के अनुसार, ₹55 से ₹200 तक हर माह प्रीमियम राशि जमा करनी होती है। 60 साल की उम्र होने के बाद उसे पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन के लिए maandhan.in वेबसाइट पर जाएं
होमपेज में आपको Login का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करें
अब ‘Self Enrolment’ चुनें और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरिफाई करें
यहां PM-SYM योजना चुनें और फॉर्म में अपनी जरूरी डिटेल्स भरें
बैंक खाते की जानकारी देकर ‘Auto-Debit’ सुविधा का सिलेक्ट करें
अब फॉर्म सबमिट करें और ‘PM-SYM कार्ड’ डाउनलोड कर लें
लाभ लेने की पात्रता
लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18-40 साल होनी चाहिए
असंगठिक श्रेत्र का श्रमिक होना जरूरी है
महीने की इनकम ₹15,000 से कम होनी चाहिए
EPFO, ESIC या NPS से नहीं जुड़े होने चाहिए