Headlines

सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, वाहन क्षतिग्रस्तHrithik Roshan : ऋतिक रोशन ने इसके लिए दोबारा इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, बताया ‘अब तक का सबसे बेहतरीन शो’Bihar Traffic Rules : बिहार में ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती: ये डॉक्यूमेंट साथ न हों तो फंस सकते हैं भारी जुर्माने मेंसुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, वाहन क्षतिग्रस्तHrithik Roshan : ऋतिक रोशन ने इसके लिए दोबारा इंस्टॉल किया इंस्टाग्राम, बताया ‘अब तक का सबसे बेहतरीन शो’Bihar Traffic Rules : बिहार में ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती: ये डॉक्यूमेंट साथ न हों तो फंस सकते हैं भारी जुर्माने में

नई दिल्ली। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है। बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए. . .

नई दिल्ली। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि समय बीतने के साथ यह याचिका निरर्थक हो गई है। बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए मतदान चार दिसंबर को होना है। वहीं, सात दिसंबर को मतगणना होगी।
सुप्रीम कोर्ट नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दी गई थी, साथ ही एमसीडी चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रविवार को मतदान होना है, ऐसे में वह इस समय चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
बता दें, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत कोर्ट ने नगरपालिका चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दिया था।

Trending Now

पॉपुलर न्यूज़

एक्सक्लूसिव न्यूज़