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अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति, 3 हफ्ते की मिली राहत

नई दिल्ली, 10 अगस्त। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की इजाजत दी. . .

नई दिल्ली, 10 अगस्त। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा करने की इजाजत दी है। यह अनुमति शर्तों के साथ दी गई है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने निर्देश दिया कि तीन सप्ताह की अवधि के दौरान अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट करना होगा जमा

सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए अभिषेक बनर्जी के सामने कई शर्तें रखी हैं। अदालत के निर्देश के अनुसार उन्हें अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट जमा करना होगा।इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी को लिखित रूप से यह भी बताना होगा कि उनके पास कोई अन्य पासपोर्ट नहीं है।

अस्पताल और इलाज से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी

अदालत ने अभिषेक बनर्जी को विदेश में होने वाले इलाज से संबंधित विस्तृत जानकारी जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्हें यह बताना होगा कि विदेश में वह कहां ठहरेंगे, किस अस्पताल में इलाज कराएंगे और कौन डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा विदेश जाने और भारत लौटने की तारीख तथा उनकी उड़ान से जुड़ी पूरी जानकारी भी देनी होगी।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी द्वारा दी गई इन जानकारियों को जांच एजेंसियां सार्वजनिक नहीं कर सकेंगी।

दो महीने से चल रही थी विदेश जाने की कानूनी प्रक्रिया

आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति हासिल करने के लिए अभिषेक बनर्जी को पिछले करीब दो महीनों में कई बार अदालतों का रुख करना पड़ा। मामला पहले कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत के बाद मामला दोबारा हाई कोर्ट गया और फिर विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उन्हें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उनकी विदेश यात्रा का मुद्दा अदालत में बार-बार सामने आया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिली राहत

लगातार कानूनी प्रयासों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। वह तीन सप्ताह के लिए विदेश जाकर अपनी आंखों का इलाज करा सकेंगे।दालत ने एक ओर उनकी चिकित्सा जरूरत को देखते हुए विदेश यात्रा की अनुमति दी है, वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया से जुड़ी शर्तों को भी बरकरार रखा है।

तीन सप्ताह बाद लौटना होगा भारत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अभिषेक बनर्जी को तीन सप्ताह के भीतर भारत लौटना होगा। विदेश यात्रा, इलाज, ठहरने की जगह और वापसी से संबंधित सभी आवश्यक विवरण उन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने होंगे। इस आदेश के बाद अब अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है।

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