अब ₹1,500 की जगह मिलेगा ₹2,000 मासिक राशन भत्ता
कोलकाता: दुर्गापूजा से पहले पश्चिम बंगाल के राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस के निचले रैंक के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के मासिक राशन भत्ते में ₹500 की बढ़ोतरी की है। अब पात्र पुलिसकर्मियों को ₹1,500 की जगह ₹2,000 प्रति माह राशन भत्ता मिलेगा। नई दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी कर दी गई है।
सब-इंस्पेक्टर और उससे नीचे के कर्मियों को मिलेगा लाभ
राज्य के गृह विभाग की ओर से 29 सितंबर को जारी निर्देश के अनुसार, राशन भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ सब-इंस्पेक्टर या सार्जेंट और उससे नीचे के रैंक के पुलिसकर्मियों को मिलेगा। यह फैसला पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस, दोनों पर लागू होगा। सरकारी निर्देश में कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी पहले ₹1,500 प्रति माह की दर से राशन भत्ता प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1 अक्टूबर 2026 से अगले आदेश तक ₹2,000 प्रति माह का राशन भत्ता दिया जाएगा।
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद फैसला
राशन भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला राज्य के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद लिया गया है। नवान्न से जारी मेमोरेंडम पर गृह विभाग के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी नीतिन सिंघानिया के हस्ताक्षर हैं। निर्देश की प्रतियां आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त, वित्त विभाग सहित संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी गई हैं।
महंगाई के बीच बढ़े भत्ते से मिलेगी राहत
दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच राज्य सरकार के इस फैसले से पात्र पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। राशन भत्ते में ₹500 की मासिक वृद्धि का मतलब है कि पात्र कर्मचारियों को सालाना ₹6,000 अतिरिक्त मिलेंगे।
पूजा के दौरान पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक
इस बीच, त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राज्य पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्गापूजा, लक्ष्मीपूजा, कालीपूजा और छठ पूजा को देखते हुए 8 अक्टूबर से 20 नवंबर तक पुलिसकर्मियों के सामान्य छुट्टी आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। हालांकि, आपातकालीन परिस्थितियों में छुट्टी के आवेदन पर विचार करने की छूट रखी गई है।
एक नजर में
- नया राशन भत्ता: ₹2,000 प्रति माह
- पहले मिलता था: ₹1,500 प्रति माह
- बढ़ोतरी: ₹500 प्रति माह
- लागू होने की तारीख: 1 अक्टूबर 2026
- लाभार्थी: सब-इंस्पेक्टर/सार्जेंट और उससे नीचे के पुलिसकर्मी
- लागू: पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस
- सामान्य छुट्टी पर रोक: 8 अक्टूबर से 20 नवंबर
- अपवाद: आपातकालीन परिस्थितियों में छुट्टी पर विचार किया जा सकता है