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चंद्रबाबू नायडू को 52 दिनों के बाद मिली जमानत, कौशल विकास घोटाला केस में हाईकोर्ट ने दी राहत

हैदराबाद । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी।. . .

हैदराबाद । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी। उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है।
30 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। ये जानकारी हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने दी।
करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू करीब 51 दिनों से ज्यादा समय से राजमुंदरी जेल में हैं। 9 सितंबर को उन्हें सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्होंने विजयवाड़ा कोर्ट दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से निराशा हाथ लगने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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