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अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत, जानें कोर्ट ने क्या-क्या रखी शर्त

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को जमानत मेडिकल आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त भी रखी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सत्येंद्र जैन शरह छोड़ कर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा वह किसी भी गवाह से नहीं मिल पाएंगे।
जेल के बाथरुम में गिर गए थे जैन
इससे पहले सत्येंद्र जैन बृहस्पतिवार को चक्कर आने से शौचालय में गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया था। पार्टी का कहना था कि इससे पहले भी एक बार जैन शौचालय में गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। पार्टी ने दावा किया कि जैन काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है। जैन की पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत करने के बाद उन्हें डीडीयू अस्पताल भेजा गया। जैन को तबीयत ठीक न होने की वजह से सोमवार को सफदरजंग अस्पताल भी ले जाया गया था।


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