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अनुब्रत मंडल को फिर से नहीं मिली बेल, फिर 3 फरवरी तक जेल; बंगाल गाय तस्करी मामले में सीबीआई ने की पूछताछ

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में गाय तस्करी के मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किए जाने से पहले सीबीआई जांच अधिकारी आसनसोल जेल में पूछताछ की। सीबीआई के एक सूत्र के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने अनुब्रत मंडल से बीरभूम के सहकारी बैंक में रखे गए फर्जी खाते के संबंध में पूछताछ की। सीबीआई के वकील ने गुरुवार को कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। अनुब्रत मंडल के वकील ने हालांकि जमानत के लिए आवेदन नहीं किया।
विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुब्रत को तीन फरवरी तक जेल भेजने का आदेश दिया. इसी दिन गौ तस्करी मामले की फिर सुनवाई होगी।
अनुब्रत मंडल को गाय तस्करी मामले में किया गया था गिरफ्तार
बता दें कि अनुब्रत मंडल को गाय तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि सहकारी बैंक में लगभग 200 बैंक अकाउंट एक साथ खुलवाये गये और उनके पैसे अनैतिक रूप से गाय तस्करी के पैसे ट्रांसफर किये गये। 14 दिन बाद अनुब्रत मंडल को गुरुवार को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अनुब्रत मंडल ने इस मामले में जमानत के लिए पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। हाईकोर्ट ने तृणमूल नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी। गाय तस्करी मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने आसनसोल जेल में पिछले चौदह दिनों के दौरान बीरभूम जिले के सिउड़ी सहकारी बैंक में लगभग 177 फर्जी खातों का पता लगाया है। इस संबंध में संबंधित बैंक प्रबंधक से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।
सीबीआई अधिकारियों को मिले 200 बैंक अकाउंट की जानकारी
सीबीआई का मानना ​​है कि ऐसे और भी बैंक खाते हैं। यह सारी जानकारी सीबीआई ने गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में सौंपी। सीबीआई ने अदालत में दावा किया, बीरभूम सहकारी बैंक में 231 फर्जी खाते पाए गए। सीबीआई का दावा है कि एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से 200 खाते खोले गए। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने बफ़रिंग अकाउंट पर भी कोर्ट में प्रकाश डाला। दूसरे शब्दों में कहें तो इस फर्जी खाते से सीबीआई को विभिन्न खातों में वित्तीय लेन-देन के निशान मिले हैं, जिन लोगों के नाम से ये खाते खोले गए थे, उनमें से कुछ से पूछताछ के बाद सीबीआई को पता चला कि ग्राहकों ने आधार कार्ड पंचायत को सौंपे थे।
फर्जी बैंक अकाउंट से अनुब्रत मंडल के संबंध होने का आरोप
सीबीआई अधिकारियों द्वारा उनके गुप्त बयान लेने के बाद प्राप्त जानकारी को उनके वकीलों द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया था। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें एक और नई कार मिल गई है। कई माह से भुगतान नहीं होने पर संबंधित विभाग ने भोले बोम राइस मिल का बिजली कनेक्शन काट दिया। अनुब्रत मंडल के वकील ने राइस मिल के खाते को ‘डिफ्रीज’ करने और सभी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। न्यायाधीश ने इस संबंध में अलग से अर्जी दायर करने का आदेश दिया।


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