कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग एक बार फिर खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई न्यायालय की तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगी और इसमें जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बार खारिज हुई जल्द सुनवाई की मांग
सोमवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष अभिषेक बनर्जी की ओर से दूसरी बार शीघ्र सुनवाई की अपील की गई। हालांकि, अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई नियमानुसार तय समय पर ही होगी। इससे पहले 24 जून को भी हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी थी और सोमवार को अदालत का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बार भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी।
आंखों के इलाज के लिए विदेश जाना चाहते हैं अभिषेक
अभिषेक बनर्जी हर वर्ष आंखों के इलाज के लिए विदेश जाते हैं। इस बार भी वह जुलाई-अगस्त के दौरान उपचार के लिए विदेश जाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर पहले लगाए गए यात्रा प्रतिबंध में राहत देने की मांग की है।
पहले कोर्ट ने विदेश यात्रा पर लगाई थी रोक
लोकसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था। उनके ‘डीजे बजाने’ संबंधी बयान को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में कानूनी संरक्षण (रक्षाकवच) की मांग करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। उस समय अदालत ने उन्हें राहत तो दी थी, लेकिन शर्त रखी थी कि वह बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करेंगे।
अब नियमित प्रक्रिया के तहत होगी सुनवाई
विदेश यात्रा पर लगी रोक हटाने के लिए दायर नई याचिका पर अभिषेक बनर्जी ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में किसी विशेष जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और सुनवाई अदालत की नियमित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।