Universe TV
हर खबर पर पैनी नजर

दो पत्नियां, दोनों पति के साथ रहने को बेचैन, कोर्ट ने दिया गजब का फैसला, दोनों हो गईं खुश

- Sponsored -

- Sponsored -


उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला थाने के परामर्श केंद्र पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां दो पत्नियां इस बात के लिए विवाद कर रही थीं कि उन्हे अपने पति के साथ ही रहने दिया जाए. दोनों ही पत्नियां पति को छोड़ना नहीं चाहती थीं. इसपर परामर्श न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि महीने में 15 दिन उसे पहली पत्नी और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा. साथ ही उसे यह हिदायत भी दी कि अब उनके बीच कभी कोई भी लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिए.
पूरा मामला कुछ इस प्रकार है. घटिया मे रहने वाले एक व्यक्ति का 15 साल पहले बामोरा मे रहने वाली महिला से विवाह हुआ. कुछ समय तक तो पति-पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा और उन्हे एक लड़का भी हुआ. लेकिन पति-पत्नी के बीच धीरे-धीरे मनमुटाव होने लगा. बढ़ती लड़ाई न्यायालय की चौखट तक पहुंची. न्यायालय में इस विवाद को सुलझाने में लगभग 15 साल लग गए, और यह फैसला सुनाया कि युवक को अपनी पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा.
दूसरी पत्नी पति को छोड़कर उज्जैन आ गई
न्यायालय ने तो युवक को पत्नी को साथ रखने के आदेश दे दिए, लेकिन परेशानी यह खड़ी हो गई कि इन 15 साल में युवक एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर चुका था, जिससे उसे दो संतान हो चुकी है. न्यायालय के फैसले के बाद युवक की पहली पत्नी उसके साथ रहने जा पहुंची, जिससे युवक की बसी बसाई गृहस्थी मे फिर भूचाल आ गया, क्योंकि दोनों पत्नियां पति के साथ एक साथ रहना नहीं चाहती थीं, जिससे फिर इन लोगो में विवाद हुआ. युवक की दूसरी पत्नी पति को छोड़कर उज्जैन अपने मायके आ गई.
परिवार परामर्श केंद्र में की थी शिकायत
युवक की दूसरी पत्नी ने महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में इस बात की शिकायत की थी कि उसे भी अपना अधिकार दिलाया जाए और अपने पति के साथ रहने दिया जाए. इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र ने युवक और उसकी दोनों पत्नियों को परामर्श केंद्र में बुलाकर कई बार समझाया, लेकिन जब दोनों पत्नियां कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुईं तो परिवार परामर्श केंद्र के न्यायालय ने एक अनोखा फैसला सुनाया, जिसमे पति को 15 दिन पहली पत्नी और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने के साथ ही बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी दी गई है.
इस पूरे मामले को लेकर जब परिवार परामर्श केंद्र महिला थाने की प्रियंका सिंह परिहार से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि दोनों ही पत्नियां अपना अधिकार मांग रही थीं. कई बार इन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ही कुछ भी समझने को तैयार नहीं थीं. इसके लिए आखरी निष्कर्ष यही निकला कि महिला का पति 15 दिन पहली पत्नी और 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहे, न्यायालय के इस फैसले पर पति और दोनों पत्नियों ने सहमति जताई है.


- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

Comments are closed.