बिधाननगर । तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने कथित भड़काऊ भाषण और “डीजे टिप्पणी” मामले में आखिरकार अपनी आवाज़ का नमूना (वॉयस सैंपल) दे दिया। कोलकाता हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद बुधवार सुबह वह बिधाननगर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष वॉयस सैंपल देने की प्रक्रिया पूरी की।
कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे अभिषेक
अभिषेक बनर्जी सुबह करीब 11:55 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिधाननगर अदालत पहुंचे। अदालत परिसर में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई थी। हाल ही में सोनारपुर में उनके खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन विशेष सतर्क था।
चुनावी भाषण से शुरू हुआ विवाद
यह मामला लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी के एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा था कि “चार तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद देखेंगे किस जल्लाद में कितनी ताकत है, दिल्ली का कौन-सा बाप उसे बचाने आता है… डीजे तो बजेगा ही और इतनी तेज़ आवाज़ में बजेगा कि सबके कान झनझना जाएंगे।” इस बयान को लेकर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण, धमकी और शांति भंग करने के आरोप में बागुईआटी थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में जांच की जिम्मेदारी राज्य पुलिस की अपराध जांच शाखा (CID) को सौंप दी गई।
CID ने मांगा था वॉयस सैंपल
जांच एजेंसी ने फॉरेंसिक जांच के लिए अभिषेक बनर्जी की आवाज़ का नमूना मांगा था। हालांकि उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज़ उनकी ही है, लेकिन CID का कहना था कि वैज्ञानिक और कानूनी साक्ष्य के लिए फॉरेंसिक जांच आवश्यक है।
हाई कोर्ट की फटकार के बाद बदला रुख
अभिषेक बनर्जी इससे पहले 30 जून और 8 जुलाई को लगातार दो बार बिधाननगर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उन्होंने वॉयस सैंपल देने से राहत पाने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट का भी रुख किया था। पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया तो पहले दी गई कानूनी सुरक्षा भी वापस ली जा सकती है।
निर्देश का पालन करते हुए दिया वॉयस सैंपल
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने अपनी याचिका वापस ले ली और 15 जुलाई को अदालत में उपस्थित होकर वॉयस सैंपल देने पर सहमति जताई। उसी प्रतिबद्धता के तहत बुधवार को उन्होंने बिधाननगर कोर्ट में पेश होकर अपनी आवाज़ का नमूना दे दिया।