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राजपाल यादव को बड़ा झटका! दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई 3 महीने की जेल, चेक बाउंस केस में बढ़ीं मुश्किलें

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि. . .

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि अभिनेता ने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद तय भुगतान नहीं किया, जिसके बाद यह सख्त फैसला सुनाया गया।

बार-बार मिला मौका, लेकिन नहीं निभाया वादा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि राजपाल यादव ने कई बार अदालत से समय मांगा और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने का भरोसा दिलाया। इसी आधार पर मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी भेजा गया था।लेकिन अदालत के मुताबिक, लंबे समय तक अवसर मिलने के बावजूद तय रकम का भुगतान नहीं किया गया, जिससे समझौते की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

2.5 करोड़ रुपये किस्तों में चुकाने की मांग भी नहीं निभा पाए

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अदालत से 2.5 करोड़ रुपये किस्तों में चुकाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें राहत भी दी, लेकिन अभिनेता निर्धारित शर्तों का पालन नहीं कर सके। इसी वजह से हाईकोर्ट ने माना कि लगातार दिए गए आश्वासन के बावजूद भुगतान न होना गंभीर मामला है और इसके चलते उन्हें तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई गई।

पहले भी मिल चुकी थी 6 महीने की सजा

यह पहला मौका नहीं है जब इस मामले में राजपाल यादव को सजा मिली हो। इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने इसी चेक बाउंस मामले में उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्ष आपसी समझौते के जरिए विवाद सुलझा लेंगे।

अब बढ़ीं अभिनेता की कानूनी मुश्किलें

समझौते की शर्तों का पालन न होने और भुगतान में लगातार देरी के बाद हाईकोर्ट ने राहत वापस लेते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुना दी। इस फैसले के बाद अभिनेता की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं।

कोर्ट का साफ संदेश

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत में दिए गए आश्वासनों का पालन न करने और बार-बार समय मांगने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर राहत जारी नहीं रखी जा सकती। यही वजह रही कि अभिनेता को आखिरकार तीन महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ा।

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