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राम मंदिर चढ़ावा विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार, जल्द लिस्टिंग का दिया भरोसा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन की न्यायिक निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष. . .

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन की न्यायिक निगरानी में जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को आश्वस्त किया कि मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

जल्द सुनवाई आवश्यक : याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले की शीघ्र लिस्टिंग का अनुरोध किया। उनका कहना था कि जल्द सुनवाई आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके।
याचिका में दान और चढ़ावे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर रिकॉर्डिंग, डिजिटल भुगतान लॉग और अन्य लेनदेन रिकॉर्ड को संरक्षित रखने तथा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।

पीठ ने 29 जून को याचिका पेश करने की दी अनुमति

इस बीच, अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका का भी अदालत में उल्लेख किया गया। पीठ ने उन्हें 29 जून को अपनी याचिका पेश करने की अनुमति दी। इस याचिका में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है।

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