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सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश; 4 साल बाद पिता की याचिका पर फैसला

मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की वर्ष 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट. . .

मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की वर्ष 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले में नए सिरे से जांच का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोसले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

पिता सतीश सालियान की याचिका पर हुई सुनवाई

हाईकोर्ट का यह फैसला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर आया है। उन्होंने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों और पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। पिता का आरोप था कि उनकी बेटी की मौत महज दुर्घटना या आत्महत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे आपराधिक साजिश हो सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।

CBI को FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश

अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले में विधिवत FIR दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच की शुरुआत याचिकाकर्ता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने से की जाए। इस आदेश के साथ अब सीबीआई को मामले से जुड़े तथ्यों, परिस्थितियों और पहले हुई जांच के पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल करनी होगी।

जांच के अंतिम नतीजे को चुनौती देने की भी छूट

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि सीबीआई की जांच के बाद तैयार होने वाली अंतिम रिपोर्ट या उसके निष्कर्षों से वह संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। इससे मृतका के परिवार को आगे की कानूनी प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का रास्ता खुला रहेगा।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद हुई थी। वह इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी थीं। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी और मामले की जांच शुरू की थी।

पुलिस की शुरुआती जांच पर उठे थे सवाल

पुलिस की शुरुआती जांच में घटना को दुर्घटना के तौर पर देखा गया था। बाद में इसे आत्महत्या से जोड़कर भी जांच की गई। हालांकि दिशा सालियान के पिता ने इन निष्कर्षों पर आपत्ति जताई और पुलिस की जांच को लेकर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि उनकी बेटी की मौत के पीछे परिस्थितियां संदिग्ध थीं और पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए।

अब CBI जांच से खुलेंगे पुराने सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सीबीआई इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी। जांच एजेंसी को घटना से जुड़े उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पहले की गई जांच के पहलुओं की पड़ताल करनी होगी। हालांकि, अदालत के आदेश का अर्थ यह नहीं है कि दिशा सालियान की हत्या की पुष्टि हो गई है। हत्या या किसी अन्य आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की सत्यता का निर्धारण अब सीबीआई की जांच और उसके सामने आने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। चार साल से अधिक समय पुराने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश ने एक बार फिर दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

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