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1, 2 नहीं चाय पिलाकर 120 महिलाओं का किया रेप, मिली 14 साल जेल की सजा, जाने हरियाणा के जलेबी बाबा के कुकर्मों की कहानी

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नई दिल्ली। कुछ पाखंडी समाज में खुद को साधु या बाबा बताकर न सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि देश की बहु बेटियों के इज्जत को भी किस प्रकार से तार तार कर रहे हैं, इसका एक जीवंत उदहारण कलयुगी जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी है। हरियाणा के फतेहादबाद में एक 63 साल के पाखंडी बाबा के कारनामों के बारे में जब लोगों का पता चल रहा है, तो लोग हैरान और अचंम्भित हो जा रहे हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक बाबा ऐसा भी कर सकता है। आप भी जाकर चौक जायेंगे की एक, दो, पांच, दस नहीं, बल्कि 120 से भी ज्यादा महिलाओं से रेप का आरोप इस पाखंडी जलेबी बाबा पर लगा है।
हालांकि हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना के शक्ति नगर में बाबा बालकनाथ आश्रम खोलकर महिलाओं की बीमारियों को दूर करने का पाखंड रचने वाले जलेबी बाबा के पाप का घड़ा भरने के बाद आख़िरकार उसको उसके कुकर्मो की सजा मिल ही गई है। बहुचर्चित दुष्कर्म एवं अश्लील वीडियो कांड में फतेहाबाद फास्टट्रैक कोर्ट ने जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 14 साल, दुष्कर्म के अन्य मामलों में सात-सात साल तो आइटी एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी किया गया है। इसके साथ कोर्ट ने जलेबी बाबा को 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के वकील विजय कृष्ण रंगा ने बताया कि सजा सुनाए जाने के दौरान फास्टट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा ने साधु का रूप धरकर विश्वास तो तोड़ा ही है, लेकिन ऐसे बाबाओं से बचना महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रदेश की फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने इस बाबा को 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ रेप करने का दोषी ठहराया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी के पास से गंदी वीडियो क्लिप बरामद की है। उस पर महिलाओं का रेप के साथ उनकी न्यूज वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है।
गौरतलब है कि करीब 20 साल पहले पंजाब के मानसा जिला निवासी अमरवीर टोहाना में आया था। यहां पर आकर टोहाना की नेहरू मार्केट में जलेबी की रेहड़ी लगाई। जलेबी का कारोबार अच्छा चलने पर गजरेला बनाने लगा और काम बढ़ा लिया।
दुकान का नाम भी अमरवीर के पंजाबी तोहफे रख लिया। वह यह कारोबार करीब 10 साल तक चलाता रहा और उसने अच्छे रुपये भी बटोरे। इसी दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। परिवार में चार लड़कियां और दो लड़के हैं। इसी दौरान पंजाब से एक तांत्रिक आया। उसने अमरवीर को तांत्रिक विद्या के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि दो साल तक टोहाना से गायब रहा। बाद में वापस टोहाना वापस पहुंचा।
नशीली गोलियां खिलाकर रेप
दरअसल, जलेबी बाबा पर महिलाओं को चाय में नशीली गोलियां खिलाकर रेप करने के आरोप लगे थे। जिसमें बाबा उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। बाबा अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। बता दें, बाबा के महिलाओं के साथ 120 से अधिक अश्लील वीडियो सामने आये थे। मामले में 6 पीड़िताओं ने कोर्ट में बतौर विक्टिम पेश होकर बाबा की करतूतों का पर्दाफाश किया। बाद में 3 पीड़िताओं के बयानों के आधार पर कोर्ट का फैसला आया।
क्या था पूरा मामला?
बाबा बालकनाथ डेरे के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल, एक मुखबिर ने थाना प्रभारी प्रदीप कुमार मोबाइल पर जलेबी बाबा की अश्लील वीडियो दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कब्जे से 120 वीडियो मिले, जिसमें वह महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई दिया।
इलाज के बहाने नशीली गोलियां खिलाता था
पुलिस पूछताछ में जलेबी बाबा ने कहा कि उसके पास आने वाली महिलाओं को वह बहला फुसला कर नशे को गोली खिलाकर उनके साथ घिनौना काम करता था और अपने मोबाइल से वीडियो बनाता। बाद में उनको ब्लैकमेल करता था. उनसे पैसे ऐंठता। बदनामी के डर से महिलाएं किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। 13 अक्टूबर 2017 को एक महिला की शिकायत पर उसके खिलाफ शहर पुलिस टोहाना में आईपीसी की धारा 328, 376, 506 दर्ज हुआ था। इसके बाद बाद में 2018 में तत्कालीन एसएचओ की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. मुकदमा दर्ज करने के बाद घटनास्थल से चिमटा, राख, भभूति, नशे की गोलियां, वीसीआर आदि बरामद की थी।
आकर बनाया आश्रम
वार्ड नंबर 19 के शक्ति नगर में बाबा अमर पुरी उर्फ बिल्लूराम उर्फ जलेबी बाबा ने मकान लिया। वहां बाबा बालकनाथ के नाम से आश्रम बनाया और उसी के साथ ही अपना मकान बना लिया और बच्चों के साथ यहां रहना शुरू कर दिया।
यहां से शुरू हुआ बाबा का खेल
अमरवीर ने अपना नाम बदलकर अमरपुरी रख लिया। लोगों के दुख और कष्ट हरने के लिए बाहर बोर्ड लगा दिया। तांत्रिक विद्या का जादू चला और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जिसके बाद बाबा के पास माया भी आनी शुरू हो गई। इस दौरान उसने लड़कियों समेत छह बच्चों की शादी पंजाब में कर दी। जिसके बाद सभी बच्चे पंजाब में ही रहने लग गए।
यहां से शुरू हुआ बाबा का खेल
अमरवीर ने अपना नाम बदलकर अमरपुरी रख लिया। लोगों के दुख और कष्ट हरने के लिए बाहर बोर्ड लगा दिया। तांत्रिक विद्या का जादू चला और लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जिसके बाद बाबा के पास माया भी आनी शुरू हो गई। इस दौरान उसने लड़कियों समेत छह बच्चों की शादी पंजाब में कर दी। जिसके बाद सभी बच्चे पंजाब में ही रहने लग गए।
दिल्ली और पंजाब की महिलाओं को लिया साथ
बताया जा रहा है कि बच्चों की शादी होने के बाद पांच से छह महिलाएं बाबा के पास रहने के लिए आ गई। ये महिलाएं बाहर से आने वाली महिलाओं को बाबा के बारे में जानकारी देती और उनके दुख हरने का दावा भी करती थी। बताया जा रहा है कि जितनी भी कमाई होती थी उसमें महिलाओं का भी हिस्सा होता था। जिन महिलाओं को बाबा अपने आश्रम के अलग कमरे में ले जाता था, उनसे नशे की हालत में स्वीकारोक्ति भी करवाता था, यह उनकी मर्जी से हो रहा है। बाबा उनके कष्ट दूर कर रहा है।
आखिरकार मिली सजा
कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा पर लगाई गई अलग-अलग धाराओं के तहत अलग-अलग सजा का ऐलान किया। पीड़ित नाबालिग की उम्र को लेकर संशय के बाद फास्टट्रैक कोर्ट ने दोषी जलेबी बाबा को 14 साल की सजा सुनाई क्योंकि सुनवाई के दौरान ये साबित हुआ था कि दोषी बाबा ने नाबालिग पीड़िता से दो बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा कोर्ट ने आईटी एक्ट में उसे महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल करने का भी दोषी मानते हुए उसे पांच साल की सजा भी सुनाई। दोषी करार दिए जाने के बाद जलेबी बाबा ने खुद को बीपी-शुगर व आंखों की बीमारी का वास्ता देकर सजा में रहम की अपील भी कोर्ट से की थी।
बचाव पक्ष के वकील बोले, सिर्फ सीडी के आधार पर दोषी ठहराया, हाईकोर्ट में करेंगे अपील दोषी जलेबी बाबा के वकील गजेंद्र पांडे ने बातचीत में कहा कि इस मामले में किसी शिकायतकर्ता महिला ने सीधे तौर पर शिकायत नहीं दी थी। सारा केस सीडी पर केंद्रित था और किसी भी सीडी को इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रमाणपत्र भी नहीं था। ऐसे में वो इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
पीड़ित पक्ष के वकील भी आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट पीड़ित महिलाओं की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों एडवोकेट विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा ने कहा कि जलेबी बाबा को आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के खिलाफ वो अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि दोषी को फांसी या उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए थी। एक बार कोर्ट आर्डर की प्रति को पढ़ने के बाद इस मामले में आगे अगर जरूरत महसूस हुई तो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
इस तरह उजागर हुआ था मामला टोहाना के वार्ड नंबर 19 के जलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी का अश्‍लील वीडियो जुलाई 2018 में इंटरनेट पर वायरल हो गया। टोहाना पुलिस हरकत में आई और बाबा को 20 जुलाई 2018 को गिरफ्तार कर लिया।
डेरे की तलाशी के दौरान वहां पर महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो की एक जखीरा बरामद हुआ था। जिसमें टोहाना और पंजाब क्षेत्र की महिलाओं के साथ बाबा आपत्तिजनक स्थिति में था। कई महिलाओं ने अमरपुरी के खिलाफ शिकायत दी थी। बताया गया है कि तकरीबन 20 साल पहले दोषी अमरवीर के नाम टोहाना में ही जलेबी की रेहड़ी लगाता था और बाद में वो बाबा बन गया।


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